विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त कार्यालय में आपका स्वागत है| |
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परिचय
आयुक्त कार्यालय विकलांग व्यक्तियों के लिए, 1995 अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है | यह एक अर्ध न्यायिक अधिकार है जो अपने अधिकारों के उल्लंघन के बारे में विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों को दिखता है| स्वतंत्र आयुक्त कार्यालय विकलांग व्यक्तियों के लिए दिल्ली में अगस्त, 2009 से शुरू किया गया है| उसके पहले समाज कल्याण विभाग विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त कार्यालय के कार्य देख को रहा था| दिल्ली में, एक विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त और उपायुक्त है | विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त कर्मचारियों के समर्थन के साथ है | और अधिक पढ़ें ...
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विकलांग व्यक्ति के लिए सेवाएँ |
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