पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 51 एक प्रमाण पत्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति या पंजीकरण की स्थापना छोड़कर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक संस्था बनाए रख सकते हैं| विकलांग व्यक्तियों के लिए काम कर संस्थानों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया वर्ष 2005 में दिल्ली में शुरू किया गया था| आज तक वहां 53 पंजीकृत संस्थानों रहे हैं / संगठन दिल्ली में विकलांग के दायर में काम कर रहे हैं|